कमलेश सारडा, NEEMUCH. नीमच के कोर्ट में जज अनुज कुमार मित्तल ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को 11 साल की सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जिले की जावद थाना पुलिस ने आरोपी रामअवतार सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह को 304 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है।
साल 2010 में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था
सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी ने घटना की जानकारी दी। यहां उन्होंने बताया कि घटना 12 साल पहले 21.03.2010 की है। रतनगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डोडाचूरा की तस्कर की जा रही है। इसकी जानकारी के बाद रतनगढ़ पुलिस ने बताई गई जगह पर पहुंचकर नाकाबंदी की। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो कार की तलाशी ली। चेकिंग के दौरान पुलिस को 304 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला। इसे पुलिस ने जब्त किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कई सालों तक कोर्ट में केस चला। इसके बाद कोर्ट ने 1 आरोपी को पहले ही दंडित किया है, वहीं एक आरापी फरार है। एक आरोपी को अब कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है।
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मनासा में 1 डोडाचूरा तस्कर को 10 साल की सजा,जुर्माना भी लगा
मनासा में 105 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंड़ित किया है एडीपीओ रमेश नावडे़ ने बताया कि 14 साल पहले दरकपुरा तिराहा पर पुलिस ने 3 लोगों को एक कार से पकड़ा था। कार में चेकिंग के दौरान 105 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला। इसके बाद कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। यहां से 2 दो आरोपियों को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया। अब तीसरे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।